शांतिपुरी मे पुलिस और ग्रामीणों का जन संवाद कार्यक्रम आयोजित
शांतिपुरी मे पुलिस और ग्रामीणों का जन संवाद कार्यक्रम आयोजित
शांतिपुरी। क्षेत्र के ग्राम न०२ मे पंचायत भवन मे प्रधान प्रतिनिधि बिशन कोरंगा की अध्यक्षता में पंतनगर थानाध्यक्ष सुंदरम शर्मा की अगुवाई में पंतनगर पुलिस टीम व हलका क्षेत्र प्रथम शांतिपुरी 1,2,3,4, जवाहरनगर के ग्रामीणों के बीच जन – संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।

थानाध्यक्ष सुंदरम शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह के क्राइम को रोकने के लिये पुलिस के साथ साथ ग्रामीणों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों ओर पुलिस के साथ हर माह इसी तरह का जन संवाद से क्राइम को रोकने मे मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में कांग्रेस किसान प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र शर्मा, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष नारायण बिष्ट, जगदीश कांडपाल, डॉ बीड़ी जोशी, सैनिक संगठन अध्यक्ष दिग्म्बर प्रसाद जोशी आदि ने नशे को रोकने के लिये कठोर कदम उठाने व सभी बाहरी लोगो, किरायेदारों, व मजदूरों आदि का सत्यापान् किये जाने की मांग की।
इस दौरान एसओ सुंदरम शर्मा , प्रधान प्रतिनिधि बिशन कोरंगा, कैलाश जोशी, दुग्ध संघ डायरेक्टर इंदर मेहता, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष नारायण बिष्ट, एडवोकेट राजेंद्र शर्मा, प्रताप कोरंगा, जगदीश कांडपाल, तारा सिंह कोरंगा , डॉ बीड़ी जोशी , दिग्म्बर प्रसाद जोशी, कै० देवेंद्र कोरंगा, त्रिलोक सिंह रावत, मंगल दल अध्यक्ष मोहन सिंह कोरंगा, विक्की ठठोला, जीवन सिंह कोरंगा, मुकेश कोरंगा, वीरेंद्र कोरंगा, टीकम सिंह कोरंगा, रमेश लोहनी, सुरेंद्र सिंह , पंतनगर थाने से भूपाल सौन, योगेंद्र पटवाल, राजेंद्र कोरंगा, भूपाल सिंह, हेम सिंह हरदिया आदि मौजूद रहे।
किरायेदार का सत्यापन ना कराये जाने पर होगा 10 हज़ार का जुर्माना : एसओ सुंदरम शर्मा

शांतिपुरी। पंतनगर थानाध्यक्ष सुंदरम शर्मा ने नशे से क्षेत्रवासियो को दूर रहने का बात कहते हुये कहा की अफीम, इंजेक्शन, चरस, दारु आदि सभी नशे शरीर को धीरे धीरे खोखला करते है। इसलिए हमे अपने परिवार व युवाओ को इन नशो से दूर रखना चाहिये।
उन्होंने किरायेदारों के सत्यापन को लेकर कहा कि मकान मालिको द्वारा किरायेदारों के साथ साथ साथ ग्रामसभा में काम कर रहे बाहरी ठेकेदार, मजदूर इत्यादि जिसने भी अपने खेतों में काम करने हेतु कोई भी बाहरी व्यक्ति रखा है वह भी तुरंत वह उनका सत्यापन करा लें। मकान मालिक किराएदार से उनका मूल निवास प्रमाण पत्र, वहां के थाने का चरित्र प्रमाण पत्र तथा पूर्व में किराये में रह रहे ग्राम प्रधान या पार्षद का प्रमाण पत्र अवश्य मंगवा ले। ऐसा नहीं होने पर चालान काटने की स्थिति पर मलिक के ऊपर 10 हज़ार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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